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दुर्घटना क्लेम के मामले में न्यायालय ने दिया 12 लाख 15 हजार रूपए क्षतिपूर्ति का आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदलत में हुए एक दुर्घटना क्लेम के मामले में 12 लाख 15 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में आवेदिका की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष मित्तल द्धारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 6 मई 2019 को रात करीबन 8:30 बजे ग्राम जराय की पुलिया के पास वाहन क्रमांक एमपी 33 पी 1286 से दुर्घटना में आई चोटों से विक्रमसिंह लोधी की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि उक्त घटना की रिपोर्ट 6 मई 19 की थी और रिपोर्ट दिनांक 11 मई 19 को गई थी यानि विधिक प्रतिनिधियों द्धारा 35 लाख 20 हजार रूपए क्षतिपूर्ति धन दिलाए जाने बावत प्रस्तुत किया गया था।

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