शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम द्धारा प्रमोद कुमार जैन बनाम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के उपभोक्ता आयोग द्धारा निर्णय दिया गया। जिसमें अधिवक्ता पंकज जैन एवं उनके साथी प्रदीप शुक्ला विनोद शर्मा द्धारा पैरवी की गई। पक्षकार प्रमोद कुमार जैन के पक्ष में निर्णय घोषित किया गया।
प्रकरण में पॉलिसी धारक द्धारा कंपनी के विरूद्ध कोरोना के ईलाज के संबंध में क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए दावा किया गया था। कंपनी द्धारा पॉलिसी धारक को कम राशि का भुगतान किया था जबकि बिल तथा जांच रिपोर्ट अधिक राशि की थी जिसके निर्णय में आयोग ने पॉलिसी धारकको 52280 रूपएका भुगतान कंपनी को करने का आदेश पारित किया। बीमा कंपनी द्धारा पक्षकार को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया जब उसके द्धारा फोरमके समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया गया।
फोरम ने एक माह के अंदर 52280 रूपए परिवादी प्रस्तुति दिनांक तक 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाए जाने का एवं मानसिक परेशानी हेतु 1000 रूपएतथा परिवाद व्यय 2000 रूपए एक माह के अंदर आवेदक को प्रदान करने का आदेश दिया।






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