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कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपित पति को आजीवन कारावास / Shivpuri News

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने बुधवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह पति के साथ ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।

 

अभियोजन के अनुसार, 21 सितंबर 2021 को अंजली आदिवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी ननद मृतका शारदा आदिवासी व ननदोई राजकुमार में दोपहर तीन-चार बजे के बीच किसी बात पर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूसरी झोंपड़ी में चली गई। जब वह बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसे अपनी ननद शारदा के चीखने की आवाज सुनाई दी। ननद की आवाज सुनकर जब अंजली झोंपड़ी के बाहर आई तो उसने देखा कि उसका ननदोई राजकुमार पुत्र चंद्रभान आदिवासी उम्र 22 साल निवासी पचावली थाना रन्नाौद झोंपड़ी के बाहर खून से सनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ा हुआ था। अंदर जाकरक देखा तो ननद की गर्दन से खून बह रहा था और वह मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौका मुआयना कर देहाती नालसी के आधार पर आरोपित पति राजकुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना उपरांत मामला सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों एवं साक्ष्‌यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित राजकुमार को आजीवन कारावास सहित सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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