करैरा| अपर सत्र न्यायालय करैरा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की कैद व 3हजार 400 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 11 दिसंबर 2018 को पीडि़ता घर पर अकेली थी। उसे समय उसके माता-पिता धान काटने खेत पर गए थे। तभी अभियुक्त कूपर सिंह घर में घुस आया और बुरी नियत से पीडि़ता का हाथ पकड़ लिया जिससे पीडि़ता को मूंदी चोट आयीं। करैरा थाना पुलिस ने धारा 452,354,506 भादवि एवं 7/8 पॉस्को एक्ट का केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी कूपर सिंह को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3हजार 400रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।






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