शिवपुरी। न्यायालय पवन कुमार शंखवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी ने बाइक चोरी के आरोपित अनिल लोधी को दोषी पाते हुए 2 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रू. के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रामवीरसिंह राजपुरा रोड में किराए के मकान में रहता है। 17 नवंबर 2021 की शाम 4 बजे स्कूल व बाजार के काम के बाद घर लौटकर आया। अपनी बाइक को घर के दरवाजे के सामने रख दी और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर आकर देखा तो बाइक नहीं मिली। काफी तलाशने के बाद 19 नवंबर 2021 को देहात थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। देहात थाना पुलिस ने अनिल लोधी से चोरी की बाइक जब्त कर ली। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई।






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