राशि जमा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास; न्यायालय का फैसला
शिवपुरी। जिला न्यायालय शिवपुरी ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और ₹78,183 की प्रतिकर राशि से दंडित किया है। प्रतिकर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, परिवादी संजय चंदेल निवासी कमलागंज को आरोपी वीरेंद्र बाथम निवासी इंदिरा कॉलोनी ने 11 मार्च 2023 को निजी आवश्यकताओं के लिए ₹60,000 उधार लिए थे। इसके बदले आरोपी ने 11 मई 2023 का एक चेक दिया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर 6 जुलाई 2023 को अपर्याप्त निधि (इंसफिशिएंट फंड) के कारण बाउंस हो गया।
परिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया।
प्रकरण में साक्ष्यों और सुनवाई के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी ने आरोपी वीरेंद्र बाथम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
इस मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एवं अधिवक्ता प्रदीप यादव ने पैरवी की।







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