शिवपुरी। अवैध हथियार रखने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, थाना फिजिकल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पानी की टंकी के पास धारदार हथियार लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर हथियार के लाइसेंस की मांग की, लेकिन वह लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 69/24 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25(2) आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय, शिवपुरी में प्रस्तुत किया, जहां यह प्रकरण क्रमांक 718/2024 के रूप में दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप यादव द्वारा प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए और न्याय दृष्टांतों का हवाला दिया।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी मनीष कुशवाह को आर्म्स एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।







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