Press "Enter" to skip to content

कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने किया 20 लाख का घोटाला: कार्यालय में भड़की आग से जुड़ रहे हैं तार, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज / Shivpuri News

शिवपुरी: कलेक्ट्रेट में शुक्रवार शनिवार की रात अज्ञात दो बदमाशों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की कुछ शाखाओं में आग भड़का दी थी। आगजनी की इस घटना के बाद शनिवार को ही कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर से 20 लाख रुपए के घोटाले की एक शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी।

कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तीन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों सहित सात लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। इन तीन शासकीय कर्मचारियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 20 लाख का अतिरिक्त भुगतान जिनके खातों में किया।

पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया है। इसके बाद अब कलेक्ट्रेट में लगी आग के तार भी इस घोटाले से जोड़ कर देखा जा रहा है। इस एफआईआर में बने मुख्य आरोपी भू-अभिलेख (लैंड रिकार्ड) के पूर्व अधिकारी का नाम भी शामिल है।

यह है मामला

जानकारी में मुताबिक, बीते 18 मई को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने भू-अर्जन मामले की जांच करवाई थी। जिसमें 8 फरवरी 2023 को जो भुगतान किया गया। उसमें 20 लाख रुपए अतिरिक्त निकालकर शासकीय राशि का गबन किया गया। जबकि कलेक्टर ने जो आदेश दिया था। उसमें भुगतान 6 लाख 55 हजार 511 रुपए का होना था। लेकिन इस राशि के आंकड़े में आगे 2 लगाकर 26 लाख 55 हजार 511 का भुगतान कर दिया गया।

कलेक्टर की जांच में हुआ खुलासा

कलेक्ट्रेट के अधीक्षक ने जब जांच की तो उसमें भू-अर्जन शाखा के सहायक ग्रेड-3 दीपक खटीक ने जो कोषालय का आदेश बताया उसमें भू-अर्जन की राशि 26 लाख 55 हजार 511 रुपए 8 लोगों को दिए जाने का उल्लेख किया गया था। इसमें स्वीकृति आदेश से 20 लाख रुपए अधिक की राशि का भुगतान कर दिया गया।

पेमेंट ऑर्डर लिस्ट देखने पर पता चला कि जिन लोगों को स्वीकृत राशि से अधिक राशि का भुगतान हुआ है। उनका विवरण स्वीकृत आदेश में नहीं है। जो कि अपात्र व्यक्तियों को किया जाकर अवैध संव्यवहार की श्रेणी में आता है। इनमें रचना को 7 लाख 34 हजार 125 रुपए, राजपाल को 3 लाख 75 हजार 619 रुपए, गोमती को 4 लाख 39 हजार 368 रुपए व सुखवती को 4 लाख 50 हजार 888 रुपए का भुगतान किया। 20 लाख रुपए की राशि का भुगतान कूट रचित आदेश से हुआ है।

दोषी पाए जाने पर हुआ मामला दर्ज

इस मामले की जांच के बाद लिखित शिकायत अधीक्षक ललित कुमार शर्मा ने कोतवाली में कराई थी। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने राकेश कुमार ढोढी तत्कालीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी शिवपुरी, दीपक खटीक सहायक ग्रेड- 3 भूअभिलेख शाखा शिवपुरी, रूप सिंह परिहार जल संसाधन विभाग के अलावा रचना, राजपाल, गोमती व सुखवती के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!