Press "Enter" to skip to content

डकैत को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: चरवाहे का अपहरण कर फिरौती वसूलने का आरोप था / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने फिरौती के लिए एक चरवाहे का अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।

अभियोजन के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 को फरियादी गनपतराम ने कोलारस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह भेड चराने का काम करता है। उसके मवेशियों का डेरा बीसभुजी के जंगल में गोमुख के पास है। उसके साथ उसका साथी मुंशीराम रेवाड़ी भी था।

दोनों को दोपहर में कुछ अज्ञात बंदूकधारी डकैत मिले और जंगल में अपने साथ ले गए। पहले इन डकैतो ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे और दो घंटे बाद डकैतों ने पैसे लाने के लिए गनपतराम को छोड़ दिया जबकि मुंशीराम को अपने पास रख लिया।

डकैतों ने धमकाया कि अगर पैसे नही दिए तो मुंशीराम की लाश मिलेगी। डकैतों में से एक डकैत ने खुद का नाम बैजनाथ राजस्थान का बताया। इसके बाद कुछ दिन बाद मुंशीराम पैसे देकर छूट आया था।

कोलारस पुलिस ने इस मामले में बैजू उर्फ बैजनाथ (55) पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर निवासी बरेला का पुरा, मौजा मौरोली, थाना कोतवाली, जिला धौलपुर राजस्थान सहित अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी बैजू को पकड़ कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने डकैत बैजू को दोषी मानते हुए डकैत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!