शिवपुरी| निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना जरूरी है। आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन हुए हैं, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए दस्तावेजों की मूल प्रति को नजदीक के जनशिक्षा केंद्र, जो शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालकों की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है।

आरटीई : अावेदनों का सत्यापन 1 जुलाई तक होगा
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »
- टैक्सी विवाद ने लिया खूनी रूप, युवक के सिर पर बका से वार सरसों तुलाने पटेवरी पहुंचा था युवक, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी / Shivpuri News
- घर के बाहर बैठे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में भर्ती, खतरे से बाहर युवक / Shivpuri News
- गौशाला की अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाना पड़ा भारी! युवक ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- धमकियां देकर झूठे केस में फंसाने की साजिश / Shivpuri News
- रिपोर्ट वापस लो वरना जान से मार देंगे, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला, पत्नी के सिर में लगे 7 टांके / Shivpuri News
- 3 दिन की मियाद पूरी होने से पहले ही मंडी में चला प्रशासन का बुलडोजर, व्यापारी नाराज; टीन शेड भी हटाए / Shivpuri News





Be First to Comment