
शिवपुरी। दीपावली पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। इस बार पटाखा दुकान लगाने वाले व्यापारियों को 21 नियमों का पालन करना होगा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार व्यापारी विदेशी पटाखे, देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे सहित तेज आवाज करने वाले पटाखों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में तीन मीटर की दूरी रखनी होगी।
सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी बेचने वाली जगह पर फायर फाइटर के साथ रेत का स्टॉक रखा जाएगा। इसके अलावा सभी दुकानदारों को भी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र रखना होगा। वहीं पेयजल के लिए मैदान पर टैंकर खड़ा किया जाएगा। व्यवस्थाओं के लिए पुलिस जवान तैनात रहेंगे।
पटाखे की लगेंगीे डेढ़ सौ दुकानें
आमतौर पर अस्थायी लाइसेंस देकर दुकानदारों को पटाखा विक्रय करने की अनुमति दी जाती है इसी क्रम में आवेदकों ने कोर्ट एसडीएम कार्यालय में आतिशबाजी लाइसेंस के लिए तकरीबन 200 लोगों ने आवेदन किए हैं जिनमें से आवेदनों का परीक्षण कर एक-दो दिन में लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
पटाखों पर रहेगा महंगाई का असर
व्यापारियों ने बताया इस बार पटाखों पर महंगाई का असर रहेगा। जो पटाखे की पेटी पहले 50 रुपए में मिलती थी। इस बार 70 रुपए तक मिलेगी। उन्होंने बताया जीएसटी लगने के कारण पटाखों के दामों में वृद्धि हुई है।






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