शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश डीव्हीपीके शिवपुरी एसबी शर्मा द्वारा बुधवार को दिए लूट के फैसले में दिलीप पुत्र जगदीश ढीमर निवासी भदेरा थाना बैराड़ जिला शिवपुरी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया हैं। आरोपी जगदीश परिहार को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है साथ दोनों आरोपितों के 1-1 हजार रुपए अर्थ दंड भी आरोपित किया हैं। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और भुगतना होगा। उक्त प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार घटना 2.10.15 को फरियादी मुकेश सेन ने थाना गोपालपुर पर मय हमराह अपने पिता रघुवीर सेन एवं सुरेश धाकड़, रामप्रकाश धाकड़ एवं आरोपित दिलीप के आकर रिपोर्ट की कि रात करीब 10:30 बजे की बात है उसका घर बीएसएनएल टावर के पास में हैं और वह टावर पर बैटरी चमकती दिखाई दी तो वह समझ गया कि चोर है। तब उसने गांव के सुरेश धाकड़, उसके भाई कैलाश व रामप्रकाश के साथ टावर के पास पहुंचे तो टावर से काटी गई केवल को दो चोर ले जाते दिखाई दिए। पीछे किया तो एक चोर ने उसे लाठी मारी, जो उसके दाहिने पैर के घुटने में लगी, मंूदी चोट आई तभी साथ वालों ने एक चोर को पकड़ लिया और एक चोर भाग गया पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिलीप पुत्र जगदीश बाथम बताया तथा दूसरे चोर का नाम जगदीश परिहार नयागांव बैराड़ का होना बताया। चोर के पास केवल के अलावा एक प्लासए फनर एवं 12.13 की चाबी, एक रस्सी भी मिली थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी गोपालपुर थाने में दर्ज कराई जिस पर विवेचना उपरांत उक्त प्रकरण को न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश ने मामले की विवेचना उपरांत आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया हैं।





Be First to Comment