शिवपुरी।पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी हाईकोर्ट में लगी अग्रिम जमानत की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब प्रीतम लोधी को गिरफ्तारी देनी होगी। प्रीतम लोधी की ओर से उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत की गई अग्रिम जमानत याचिका धारा 438 जाफो को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त में पुलिस स्टेशन खनियांधाना के अपराध क्रमांक 347-18 अंर्तगत धारा 341, 353, 504, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की प्रकृति गैर जमानती होकर शासकीय कार्य में बाधा की श्रेणी में आती है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक प्रीतम के अभिभाषक ने बताया कि वह भाजपा प्रत्याशी थे और विरोधी केपी सिंह के द्वारा गलत तरीके से यह मामला दर्ज कराया गया है। इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं शासकीय वकील ने कहा कि आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का है और उस पर 34 से अधिक अपराध हैं, जिसे लेकर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कुछ दिनों पहले आबकारी निरीक्षक अनिरुद्ध खानवलकर और प्रीतम के बीच किसी आबकारी एक्ट के अपराधी को पकड़े जाने के दौरान उसके मौके से फरार हो जाने और उसी स्थान पर प्रीतम लोधी के मौजूद रहते आबकारी निरीक्षक खानवलकर से प्रीतम का विवाद हो गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद खानवलकर की शिकायत पर खनियांधाना थाना पुलिस ने प्रीतम लोधी पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था।






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