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पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

मामला पुलिस द्वारा अगवा महिला को डेढ़ साल में भी नहीं ढूंढ़ पाने का

शिवपुरी। डेढ़ साल से अपहृत महिला को शिवपुरी पुलिस नहीं ढूंढ़ पाई और न ही उसने कोई कार्रवाई की। इस पर हाई कोर्ट ने शिवपुरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने शिवपुरी एसपी को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताएं कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है।
एडवोकेट मोहित शिवहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि शिशुपाल परिहार की पत्नी करीब डेढ़ साल पहले लापता हुई थी जिसकी शिकायत श्री परिहार ने करैरा पुलिस थाने से लेकर डीजीपी तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पति शिशुपाल परिहार को अपनी पत्नी के अपहरण की सूचना फोन के जरिए मिली जिसमें अगवा करने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने महिला का अपहरण किया है और फिरौती में उन्हें दो लाख रूपए चाहिएं। अपहरणकर्ताओं ने पति की पत्नी से बातचीत कराई। बातचीत में पत्नी ने कहा कि जिस जगह उसे रखा गया है वहां दो तीन महिलाएं और बंधक बनाकर रखी गई हैं तथा प्रतिदिन अलग-अलग पुरुष आकर उससे बलात्कार करते हैं। शिशुपाल ने 19 जुलाई 2018 को एक पुलिस अधिकारी से भी पत्नी की बात मोबाइल पर कराई इसके बाद भी पुलिस उक्त नंबर की लोकेशन और अन्य जानकारी नहीं निकाल सकी। अभिभाषक शिवहरे ने बताया कि याचिका में शिशुपाल ने राजेश परिहार और सुघर परिहार को अगवा में शामिल बताया है, लेकिन सुघर परिहार शासकीय सेवा में होकर एसडीएम का गार्ड है इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 
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