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जनसंपर्क अपडेट : माइक्रो आव्जर्वर जिन्हें आदेश प्राप्त नहीं हुए है वे प्रशिक्षण में आदेश लें

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2018 के मतगणना माईक्रो आव्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एवं मतगणना कार्य में नियुक्त गणना पर्यवेक्षक/ गणना सहायकों का द्वितीय प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से 1 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 शिवपुरी में प्रदाय किया जाएगा। ऐसे माइक्रो आॅव्जर्वर जिन्हें द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त करना है, लेकिन उन्हें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है वे अपना आदेश प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त करें। 
प्रशिक्षण में यूको बैंक शिवपुरी के एक कर्मचारी, केन्द्रीय विद्यालय आईटीव्हीपी शिवपुरी के 6 कर्मचारी, बैंक आॅफ इंडिया शिवपुरी के 3 कर्मचारी, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया शाखा सिरसौद के 2 कर्मचारी, बैंक आॅफ महाराष्ट्र शिवपुरी का एक कर्मचारी, ओरिएन्टल बैंक आॅफ काॅमर्स शिवपुरी का एक कर्मचारी, भारतीय स्टेट बैंक झांसी तिराहा शिवपुरी का एक कर्मचारी, भारतीय स्टेट बैंक गुरूद्वारा शिवपुरी के एक कर्मचारी जिन्हंे किसी कारण से आदेश प्राप्त नहीं हुए है, वे 10 दिसंबर को दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में अपना आदेश प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त करें। 
इसी प्रकार सुबह 11 से दोहपर 1 बजे तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी के 18 कर्मचारी, मध्यप्रदेश मक्षेविवि कंपनी शिवपुरी के 6 कर्मचारी भी आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में अपना आदेश प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
मतगणना स्थल पर मोबाइल का उपयोग एवं धूम्रपान प्रतिबंधित
शिवपुरी। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए नियत स्थल पर मोबाईल एवं धूम्रपान का उपयोग वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल का उपयोग करने वाले एवं धूम्रपान करने वालों को बाहर कर दिया जायेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों एवं शासकीय गणना कार्य के लिए नियुक्त शासकीय सेवक गणना स्थल पर मोबाइल, केलकुलेटर, खाने-पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं जा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ताओं को केवल एक पेन एवं दो कागज ही ले जाने दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर मोबाईल, धूम्रपान संबंधी वस्तुएं जैसे जर्दा, पान, सुपारी, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि साथ ले जाना व इसका उपयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे
शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल मेें अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमंें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल मेें अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमंें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगें। निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते है, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी मंे हो या सादे वस्त्रों में, सामान्यतः नियमानुसार काउंटिग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। 
इसी तरह केंद्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी में नही आतें। वे काउंटिग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा मंे होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नही दिया जा सकेगा। आयोग ने उक्त ब्यौरे के अनुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से विनियमित करने कहा है। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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