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चोरी करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपी देवेन्‍द्र उर्फ देवा पिता विजेन्‍द्र सिंह सिसौदिया उम्र 25 वर्ष निवासी कडिया सासी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्‍त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया गया कि, दिनांक 05/06/2020 को फरियादिया ओमप्रकाश के घर शादी होने से वह तथा उसकी साली तथा ससुर रामगोपाल, साला जगदीश और उसकी बालिका के साथ सामान लेने शुजालपुर आये थे, शादी का सामान महावीर पात्र भण्‍डार पर खरीदा और बिल बनाने के लिए काउन्‍टर पर गये, फरियादी ने जैसे ही पैसे झोले मे से निकालने के लिए हाथ डाला तो झोले में रखे एक लाख पन्‍द्रह हजार रूपये (1,15000/-) जिसमें 500, 200 एवं 100-100 के नोट थे, नहीं मिले। जिसकी तलाश दुकान पर खडे लोगों से की लेकिन कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर झोले में रखे एक लाख पन्‍द्राह हजार रूपये चुरा कर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मण्‍डी पर की।  अपराध पंजीबद्ध पश्चात् अनुसंधान के दौरान दिनांक 14/06/2020 को आरोपी देवेन्‍द्र उर्फ देवा को गिरफ्तार कर उसके कब्‍जे से एक लाख पन्‍द्रह हजार रूपये जप्‍त किये। आरोपी को सक्षम न्‍यायालय में पेश किया तब से आरोपी उपजेल शुजालपुर में बन्‍द है। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विडियो कांफ्रेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।
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