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गांजा तस्कर देवेंद्र राय को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा 1 लाख जुर्माना, अन्य आरोपी को किया बरी / Shivpuri News

शिवपुरी: विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शिवपुरी रामबिलास गुप्ता द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में 1 आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अन्य आरोपीगण को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि थाना दिनारा के उपनिरीक्षक को 4 जून 2019 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक टाटा 1109 ट्रक में अमन राय  निवासी ग्राम राजापुर थाना उन्नाव ने अवैध गांजा भरवाकर अपने जाति भाई देवेंद्र राय निवासी टीला से झांसी भिजवा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थनरा चौकी पर चेकिंग नाका लगाकर चेकिंग प्रारंभ की। चेकिंग के दौरान टाटा 1109 को थाना प्रभारी द्वारा रोककर चालक से नाम पूछा तो मलखान राय तथा अन्य बैठे लोगो से पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम गजेंद्र दुबे, मानसिंह बाढ़ई, देवेंद्र राय बताया। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमे टेप से पैक किए गए कुल 92 पैकेट मिले, जिन्हें तोल करने पर 92 किलोग्राम गांजा पाया। विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रामबिलास गुप्ता ने अभियुक्त देवेंद्र राय पुत्र पूरन राय को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी) (2) (सी) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया और अन्य आरोपीगण का अपराध प्रमाणित न होने के चलते दोषमुक्त किया। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक बी डी राठौर ने की। दोषमुक्त आरोपी में अमन राय की ओर से पैरवी गगन भार्गव, गजेंद्र दुबे एवं मानसिंह बढ़ाई की और से पैरवी अंकित वर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।

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