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दस्यु सुंदरी चंदा समेत 6 को 10-10 साल की कैद: पुलिसकर्मियों पर की थी अंधाधुंध फायरिंग / Shivpuri News

शिवपुरी न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवपुरी विवेक पटेल ने गतवाया के जंगल में फायरिंग कर पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी डकैत चंदा गडरिया सहित छह डकैतों को 10-10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।


अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक संजय शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन के मुताबिक 21 दिसम्बर 2015 को शिवपुरी एसपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदन गडरिया गैंग के लोग अपहृत सीताराम जाट को लेकर जतवाया रोड के आसपास जंगल में देखे गए हैं। गैंग की मूवमेंट की सूचना पर शिवपुरी एसपी ने चार टीमों बना कर जंगल को घेरने के निर्देश दिए थे।

पुलिस ने जब घेराबंदी कर रात करीब 10:30 बजे गिरोह को सरेंडर के लिए कहा तो डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। करीब ढाई घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस ने अपहृत सीताराम जाट को तो रिहा करा लिया, लेकिन डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर महिला डकैत चंदा गडरिया सहित उसके सभी साथियों को हत्या के प्रयास के जुर्म में 10-10 साल के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस ने चंदन गडरिया गिरोह की सदस्य महिला डकैत चंदा (28) पुत्र विजयराम गडरिया निवासी गुर्जा थाना मायापुर, राजाराम (31) पुत्र नंदराम गडरिया निवासी गुर्जा थाना मायापुर, कल्लू (38) पुत्र धनीराम पाल निवासी बंडोरा थाना पिछोर, बलवीर (41) पुत्र परसुराम पाल निवासी लोटना थाना भौंती, मोहन सिंह (41) पुत्र अमन सिंह लोधी निवासी जुंगीपुरा मामौनीखुर्द थाना अमोला, भोजा उर्फ भुजबल पाल (35) निवासी सुनाज के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद गिरोह के उक्त सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

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