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तीन स्मैक तस्करों को 4-4 साल का कारावास, 5-5 हज़ार का अर्थदंड / Shivpuri News

शिवपुरी जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने दिए एक फैसले में तीन स्मैक तस्करों को चार-चार साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।


अभियोजन के अनुसार दिनारा थाना प्रभारी रामराजा तिवारी को 28 नवम्बर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कार्पियो कार क्रमांक आरजे 20 यूए 5951 में तीन युवक झांसी से दिनारा शिवपुरी की तरफ स्मैक लेकर जाने की सूचना मिली थी।

थाना प्रभारी ने जब आरटीओ वैरियर प्रतिक्षालय के पास वाहन चैकिंग पॉइंट लगाया था चेकिंग के दौरान बताई गई कार झांसी की ओर आती दिखाई दी थी। जिसे रोक कर पूछताछ की तो कार में तीन लोग सवार थे।

तीनों की पहचान शक्ति पुत्र बजरंग सिंह राजपूत उम्र 40 साल निवासी जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान, भैंरू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह भाटी उम्र 40 साल निवासी रामपुरिया जमीरपुर थाना भंवरगढ़ जिला वारां राजस्थान, गिरीराज पुत्र भैंरू लाल धाकड़ उम्र 50 साल निवासी मुंडला विसौटी थाना अटरू जिला वारां राजस्थान के रूप में की गई।

पुलिस ने जब कार सहित तीनों युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने तीनों स्मैक तस्करों को चार-चार साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है इसके अतिरिक्त पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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