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लम्पी स्किन रोग के संक्रमण से पशुओं को बचाने हेतु पशु परिवहन, मेला एवं हाट बाजार प्रतिबंधित / Shivpuri News

शिवपुरी: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण से जिले के पशुओं को बचाने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने की कार्यवाही की है।
जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया जाता है। अन्य जिलों एवं राज्यों से शिवपुरी जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।
उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
उल्लेखनीय है कि लम्पी स्किन रोग पशुओं की एक विषाणु जनित रोग है जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में जिला शिवपुरी में लम्पी वायरस के संक्रमण का प्रकोप पशुओं में नहीं हैं, उक्त संक्रमण मुख्यतः गौ वंशीय पशु एवं भैंस वंशीय पशुओं फैलता है।

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