शिवपुरी: खबर शिवपुरी के कोलारस से है. बताना होगा कि आज कोलारस अनुविभागीय दंडाधिकारी बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने कोलारस, रन्नोद, बदरवास की सभी सीमाओं में खुले में पशु छोड़ने पर पशु मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी.
जारी आदेश में एसडीएम ब्रजबिहारी लाल श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों की रोडो एवं हाईवे पर आम नागरिकों के द्वारा अपने पालतू पशुओं गाय, बेल सूअर एवं बकरियों को छोड़ देने के कारण रोड के मध्य बैठ जाते हैं अथवा हाईवे पर घूमते फिरते हैं जिसके कारण आए दिन आम नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं. इसी प्रकार ट्रक आदि के एक्सीडेंट होकर जानमाल की हानि भी हो रही है इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एवं बचाव हेतु अनुविभागीय अधिकारी बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण कोलारस अनुविभाग सीमा क्षेत्र अंतर्गत तहसील कोलारस, बदरवास एवं रन्नोद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पालतू पशुओं को खुले में छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है साथ ही उन्होंने बताया कि अगर बाहर पशुओं को देखा गया तो उनको दूरस्थ स्थानों पर छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी साथ ही उसका हर्जाना पशु मालिक से वसूला जाएगा.






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