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चैक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में आप के पूर्व जिला संयोजक को भेजा जेल / Shivpuri News

दो अलग-अलग लोगों से लिए थे पांच-पांच लाख रुपये उधार

शिवपुरी। आप के पूर्व जिला संयोजक पीयूष शर्मा को दो अलग-अलग न्यायालयों से चैक बाउंस के मामले में सजा सुनाते हुए जेल भेजा गया है। दोनों की मामलों में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट गजेंद्र यादव ने की थी।

जानकारी के अनुसार पीयूष शर्मा ने संजय पुत्र राजकुमार जैन निवासी कृष्णपुरम से 5 लाख रुपये 19 नवंबर 2015 को उधार लिए थे। इसी प्रकार उसी दिन रामगोपाल ओझा निवासी इंद्रपुरम से भी पांच लाख रुपये उधार लिए। पीयूष शर्मा ने दोनों को पैसा भुगतान करने के एवज में अपने चैक प्रदान किए। निर्धारित तिथी पर दोनों ने बैंक में चैक भुगतान के लिए लगाए लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण दोनों के चैक बाउंस हो गए। दोनों ने ही पीयूष शर्मा को नोटिस भिजवाए लेकिन नोटिस की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी न तो कोई जबाब दिया गया और न ही पैसा। इस पर एडवोकेट गजेंद्र यादव ने दोनों ही प्रकरण न्यायालय में लगाए। दोनों ही मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई, दोनों ही आदेशों के खिलाफ पीयूष शर्मा ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की थी। अपील के दौरान भी उन्हें दोषी माना गया और न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों की सजा को यथावत रखते हुए उन्हें जेल भेजा है।

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