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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को तीन साल की सजा / Shivpuri News

करैरा| अपर सत्र न्यायालय करैरा ने‎ नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में‎ आरोपी को 3 साल की कैद व‎ 3हजार 400 रुपए के अर्थदंड से‎ दंडित किया है। अभियोजन के‎ अनुसार 11 दिसंबर 2018 को‎ पीडि़ता घर पर अकेली थी। उसे‎ समय उसके माता-पिता धान काटने‎ खेत पर गए थे। तभी अभियुक्त कूपर‎ सिंह घर में घुस आया और बुरी‎ नियत से पीडि़ता का हाथ पकड़‎ लिया जिससे पीडि़ता को मूंदी चोट‎ आयीं। करैरा थाना पुलिस ने धारा‎ 452,354,506 भादवि एवं 7/8‎ पॉस्को एक्ट का केस दर्ज कर‎ विवेचना के बाद न्यायालय में‎ चालान पेश किया। जिसके बाद‎ न्यायाधीश ने आरोपी कूपर सिंह को‎ 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं‎ 3हजार 400रुपए के अर्थदंड से‎ दण्डित किया गया।‎

 

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