
निजी जल स्त्रोतो के अधिग्रहण हेतु एसडीएम अधिकृत होंगे
शिवपुरी।
कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक
2002 की धारा 4.क और 4.ख के तहत शिवपुरी जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया
है। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले
के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समूचित व्यवस्थाए उपलब्धता
एवं जनसामान्य को आपूर्ति के उद्देश्य से निजी जल स्त्रोतों से जलापूर्ति
हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के
प्रस्ताव पर निजी जल स्त्रोतो तथा नलकूप, कुआ इत्यादि का अधिग्रहण करने
हेतु जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का अपने.अपने क्षेत्र के लिए
मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक 2002 के तहत प्राधिकृत किया गया
है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।






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