योगेन्द्र जैन पोहरी- पोहरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत झलवासा के रोजगार सहायक उम्मेद पालन की मेड़ बंधन में धोखाधड़ी करने के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक शर्मा ने सेवाएं समाप्त के आदेश जारी कर दी हैं। इसी मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर बैराड़ थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था और ग्राम पंचायत का सचिव पूर्व में निलंबित हो चुका है।
उल्लेखनीय है कि रघुवर पुत्र लटूरी जाटव निवासी ग्राम झलवासा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी भूमि पर वर्ष 2015 में मेड़ बंधान कार्य स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य को कागजों में फर्जी दिखाकर उसके रुपए आहरित कर लिए थे। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी रजास्व पोहरी द्वारा तीन सदस्यीय दल द्वारा जांच कराई गई। जांच में उक्त शिकायत सही पाई गई। रोजगार सहायक द्वारा ऑनलाइन मस्टर पर फर्जी हाजिरी भरना पाया गया। इस पर शासकीय राशि को खुर्दबुर्द करने का दोषी पाते हुए सरपचं, सचिव एवं रोजगार सहायक के खिलाफ बैराड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।






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