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मारपीट के आरोपितों को 6-6 माह की सजा

शिवपुरी। जेएमएफसी पिछोर सुमित शर्मा ने मारपीट करने वाले तीन आरोपितों को 6-6 माह की सजा व 500-500 रुपए के जुर्माने दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्रकुमार शर्मा ने की। पिछोर थाना क्षेत्र में 1 मार्च 2016 को फरियादी कल्याणसिंह अपने घर के सामने बैठा तभी आरोपी छत्रसाल, मनमोहन और अर्जुन ने उससे मारपीट कर दी थी। इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों आरोपितों को 6-6 माह की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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