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मारपीट के मामले में आरोपियों को एक वर्ष की सजा

शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस जितेन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के आरोपितों को एक एक साल की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक ने की। फरियादी मोहनलाल अपने खेत से घर आ रहा था, तभी आरोपित चंद्रभान, गंगाराम, अतरबाई व क्रिश धाकड़ ने रोककर उसकी लाठियों से मारपीट कर दी थी। इससे मोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद बदरवास पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया, जहां से चारों आरोपितों को एक एक साल की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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