
शिवपुरी। कोलारस न्यायालय की जेएमएफसी मोनिका आध्या ने परीक्षा में नकल करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास की सजा और 700 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी एडीओपी एनके अग्रवाल ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2015 को परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या उमावि में आरोपी छात्र मोहन प्रताप यादव नकल कर रहा था। तभी नकल करने से रोका तो आरोपी ने उत्तर पुस्तिका फाड़ दी और टेबल कुर्सी फेंक दी। महिला पर्यवेक्षक को गाली-गलौच कर मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।









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