
शिवपुरी। जिला व सत्र न्यायालय शिवपुरी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 7 साल की सजा व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2015 को पीडि़ता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, उनके मकान में किराए से रहने वाला युवक नत्थी कुशवाह उनकी बेटी को ले गया और उसने मुरैना के सुमावली में उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपित नत्थी कुशवाह को 7 साल की सजा व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।





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