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चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा

शिवपुरी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार की अदालत ने पती की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार शर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार आरोपी धनपाल (22) पुत्र कोमल बघेल निवासी चितारा हाल निवास बामौर थाना बदरवास रामसिंह बघेल के मकान में किराए से रहता था। 17 दिसंबर 2016 की रात रात 2 बजे आरोपी का अपनी पती रामलेश बघेल से झगड़ा हो गया और हासिए से जानलेवा हमला कर भाग गया। पड़ोसियों ने 108 डायल कर एंबुलेंस बुलवाई और अस्पताल लेकर गए। लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। सोनू ने मृतिका के पिता फूलसिंह को फोन पर सूचना दी। ससुर की रिपोर्ट पर पुलिस ने दामाद धनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 
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