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कोर्ट ने CMHO जारी किया अवमानना नोटिस, मांगा सात दिन में जबाव

शिवपुरी। करैरा ब्लॉक में पदस्थ रहे स्वास्थ्य विभाग के नेत्र सहायक का वेतन जारी नहीं करना अधिकारियों को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। मामले में हाईकोर्ट ग्वालियर ने वेतन जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी वेतन जारी नहीं हुआ तो नेत्र सहायक अतेंद्र सिंह रावत ने पुन: कोर्ट की शरण ली। आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को सीएमएचओ शिवपुरी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 
करैरा में पदस्थ रहे नेत्र सहायक अतेंद्र सिंह रावत का शिवपुरी जिले से तबादला हो गया था। तत्कालीन सीएमएचओ की जगह करैरा बीएमओ ने नेत्र सहायक को रिलीव कर दिया। इसके एक महीने बाद सीएमएचओ डॉ एमएस सागर ने नेत्र सहायक को सागर जिले के लिए विधिवत रिलीज कर दिया। इस बीच एक महीने के वेतन के लिए करैरा बीएमओ द्वारा हाजिरी नहीं भेजी गई। जिससे वेतन भी नहीं बन पाया। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नेत्र सहायक को वेतन नहीं मिला तो कोर्ट की पुन: शरण ली। जिस पर कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। 
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