Press "Enter" to skip to content

अस्त्र-शस्त्र लेकर घूमना एवं प्रदर्शन करना प्रतिबंधित, 20 तक करने होंगे थाने में जमा

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक की सहमति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत शिवपुरी जिले की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से 13 दिसम्बर 2018 तक निलंबित कर दी गई है। 
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती गुप्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा (अ.जा.), 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर, 27-कोलारस में 13 दिसम्बर 2018 तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: पावंदी रहेगी। उन्होंने समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में अथवा रक्षित पुलिस लाईन शिवपुरी में 20 अक्टूबर 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। लेकिन प्रतिबंधात्मक आदेश सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों, अद्र्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों पर प्रभावशील नहीं होगा। 

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!