Press "Enter" to skip to content

नवरात्रि के पांडालों में तम्बाकू उत्पादों के इश्पोन्सरशिप एवं विज्ञापन पूर्णत: निषेध

शिवपुरी। भारत शासन द्वारा 2003 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 05 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के तहत नवरात्रि उत्सव के दौरान पंडालों में इश्पोन्सरशिप, सेरोगेट विज्ञापन आदि निषेध है। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ए.एल.शर्मा ने समस्त नवरात्रि समारोह, गरबा समारोह के आयोजकों से अपील की है कि वे अपने आयोजनों के दौरान तम्बाकू उत्पादकों के इश्पोन्सरशिप तथा विज्ञापन इत्यादि स्वीकार न करें। तम्बाकू एवं धूम्रपान को पूर्णत: प्रतिबंधित करें। विभिन्न आयोजको के द्वारा नवरात्रि के समय दुर्गा उत्सव पांडालों, गरबा पांडोलों आदि तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन तथा प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजक कार्यक्रम इत्यादि हेतु इन उत्पादों के बैनर एवं इश्पोन्सरशिप स्वीकार किए जाते है। जिनसे अप्रत्यक्ष विज्ञापनों से तम्बाकू के उत्पादों का प्रचार होता है, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।  
डॉ.शर्मा ने बताया कि जानकारी के अभाव में तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों में से प्रमुख मुंह का कैंसर, फैफड़े का कैंसर, टीवी इत्यादि प्रमुख है इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज में होने वाले खर्चें में से अधिकांश राशि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाती है। 
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!