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बच्चे के गाल मरोडऩे के आरोपितों को तीन माह की सजा

शिवपुरी। न्यायालय मंजुला पांडेय जेएमएफसी करैरा जिला शिवपुरी ने आरोपी धर्मेंद्र एवं छोटू को बच्चे के साथ मारपीट का दोषी पाते हुए 3-3 माह का कारावास व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 
अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2015 की शाम 6.30 बजे नरवर के वार्ड 2 में हनुमान मंदिर पर कन्या भोज हो रहा था। फरियादिया अपनी बहन के लड़के हर्षित के साथ भोजन करने गई। वहां पर धर्मेंद्र मिला जो हर्षित के गाल मरोडऩे लगा। फरियादिया के मना करने पर उसने गाली गलौज कर दी। गालियां देने से मना करने पर आरोपी धर्मेंद्र और छोटू ने मारपीट कर दी। नरवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। 
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