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जिला मजिस्ट्रेट ने दो असामाजिक तत्वों को किया जिलाबदर

शिवपुरी। आगामी विधानसभा आम निवार्चन 2018 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर दो असामाजिक तत्वों पर जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) एवं (ख) के तहत थाना गोवर्धन ग्राम गाजीगढ़ निवासी अशोक खांन पुत्र बाबू खांन को और ग्राम धोरिया निवासी चक्रपान पुत्र अर्जुन धाकड़ के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही कर एक वर्ष के लिए जिला शिवपुरी एवं समीपस्थ जिला ग्वालियर, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना और गुना की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि यह प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की स्पष्ट डाक पते की सूचना जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालय एवं थाना प्रभारी गोवर्धन जिला शिवपुरी को डाक द्वारा भेजेंगे।    
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