यह नामांतरण की प्रक्रिया
प्लाट आवासीय या व्यवसायिक है और नगरीय सीमा में है तथा लीज होल्ड का है तो उस का रिकार्ड नगर पालिका या विकास न्यास के पास होना आवश्यक है। नपा या विकास न्यास के रिकार्ड में प्लाट आप के नाम दर्ज हो। भूखंड के रिकार्ड में विक्रेता के स्थान पर आप के नाम का दर्ज होना नामान्तरण कहलाता है।
इनका कहना हैं
आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। अगर ऐसा चल रहा है तो संबंधित पर निगरानी रखी जाएगी और पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीपी राय, सीएमओ नगर पालिका शिवपुरी





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