
*-मंगल इंटर प्राईजेज पर 420 का मामला दर्ज*
*शिवपुरी।* नगर पालिका में सप्लाई की गई फिनोलेक्स कंपनी की नकली केवल के मामले में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ही ली हैं। फिनोलेक्स कंपनी के मैनेजर मयूर गौतम के बयान के आधार पर से नगर पालिका सप्लाई करने वाली मंगल इंटर प्राईजजे पर फर्म पर धोखाधड़ी की धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया हैं।
नगरपालिका में लगभग 50 लाख रूपए की फिनोलेक्स कंपनी की केबल सप्लाई के मामले में आज एफआईआर दर्ज कर ली हैं। इस मामले में फिनोलेक्स कंपनी ने जहां कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में एफआईआर कराने के लिए कोतवाली आवेदन दिया था जिस पर जांच उपरांत नगरपालिका संबंधित ठेकेदार मंगल पाइप के विरूद्ध धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर कर ली है। हालांकि मंगल पाइप एण्ड सेनेट्री के संचालक मोहन मंगल का कहना है कि 9 लाख 84 हजार रूपए की जिस केबल को नकली बताया जा रहा है वह उनके द्वारा सप्लाई नहीं की गई तथा उनके नाम का दुरूपयोग कर नगरपालिका के गठजोड़ से किसी प्रभावी व्यक्ति ने सप्लाई की है। सवाल यह है कि नगरपालिका के अधिकारियों ने लेबोरेट्रीज परीक्षण में केबल को नकली पाया और इससे साफ है कि शासकीय खजाने को 50 लाख रूपए का चूना लगाया। फिनोलेक्स कंपनी ने भी केबल के नकली होने की पुष्टि की। फिर किन कारणों से पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले में नगरपालिका संबंधित ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी और फिनोलेक्स कंपनी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया हैं। जिसके लिए नगरपालिका और फिनोलेक्स कंपनी के अधिकारियों ने काफी दौड़ भाग की।






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