शिवपुरी।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धी मिश्रा ने हत्या प्रयास के मामले में
दोषी पाये जाने पर गुलाब सिंह यादव और उसके दोनों बेटों हरपाल और छत्रपाल
यादव को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास और 3-3 हजार रूपए के जुर्माने
से दंडित किया है। इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी दो सगे भाइयों को
दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धी मिश्रा ने हत्या प्रयास के मामले में
दोषी पाये जाने पर गुलाब सिंह यादव और उसके दोनों बेटों हरपाल और छत्रपाल
यादव को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास और 3-3 हजार रूपए के जुर्माने
से दंडित किया है। इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी दो सगे भाइयों को
दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी
रामजीलाल यादव अपने भाई हरवीर सिंह यादव के साथ खेत पर पहुंचा जहां आरोपी
गुलाब सिंह यादव अपने बेटे हरपाल एवं छत्रपाल के साथ खेत की जुताई कर रहा
था। फरियादी ने अपने खेत की जबरन जुताई का विरोध किया तो तीनों पिता
पुत्रों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और रामजीलाल पर कुल्हाड़ी के 13
वार तथा हरवीर सिंह पर 7 वार किए। इस मामले में रन्नौद पुलिस ने तीनो पिता
पुत्र पर भादवि की धारा 307 और 326 के तहत मामला दर्ज किया जबकि दूसरे पक्ष
के रामजीलाल और हरवीर के खिलाफ भी क्रॉस कायमी की। इस मामले में रामजीलाल
और हरवीर को भी दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा और अर्थदंड सुनाया।
रामजीलाल यादव अपने भाई हरवीर सिंह यादव के साथ खेत पर पहुंचा जहां आरोपी
गुलाब सिंह यादव अपने बेटे हरपाल एवं छत्रपाल के साथ खेत की जुताई कर रहा
था। फरियादी ने अपने खेत की जबरन जुताई का विरोध किया तो तीनों पिता
पुत्रों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और रामजीलाल पर कुल्हाड़ी के 13
वार तथा हरवीर सिंह पर 7 वार किए। इस मामले में रन्नौद पुलिस ने तीनो पिता
पुत्र पर भादवि की धारा 307 और 326 के तहत मामला दर्ज किया जबकि दूसरे पक्ष
के रामजीलाल और हरवीर के खिलाफ भी क्रॉस कायमी की। इस मामले में रामजीलाल
और हरवीर को भी दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा और अर्थदंड सुनाया।





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