शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ईव्हीएम में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जाएगा।
यदि नाम निर्देशन.पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त फोटो नहीं दिया जाता है, तो नाम निर्देशन.पत्र में लगाए गए फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जाएगा।





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