शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्ध होने के कारण जिले के 05 आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला बदर करने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 एवं धारा 05 के तहत मुसाब मोहल्ला खनियांधाना जिला शिवपुरी निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र मेहताब सिंह यादव, ग्राम बारई रोड बदरवास निवासी रिंकू उर्फ लखन सिंह जाट पुत्र बहादुर सिंह जाट, ग्राम लालगढ़ हाल करोंदी कालोनी शिवपुरी निवासी बलवीर पुत्र कैलाश रावत, ग्राम सरखडपुर थाना नरवर निवासी कैलाश पुत्र बच्चूलाल यादव, ग्राम जालमपुर खनियांधाना निवासी सुनील सिंह यादव पुत्र वीर सिंह यादव को 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए शिवपुरी एवं सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एवं दतिया की सीमाओं से बाहर जाने और बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए है।





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