
शिवपुरी पुलिस द्वारा 8 लाख 70 हजार की भैसों व बछडों से भरे 2 ट्रक के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
शिवपुरी। पुलिस अधिक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन एवं एस डी ओ पी कोलारस श्री अमरनाथ वर्मा के मार्गदर्शन मे थाना कोलारस मे पशु क्रूरता के बिरुद्ध कार्यवाही करते हुये दो अलग अलग प्रकरणो मे कुल 8 लाख 70 हजार की भैसों व बछडों को बरामद कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
दिनांक 11.6.19 को थाना कोलारस के उनि बी एस पाल को दौराने बीट भ्रमण के मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पडोरा चौराहे पर ग्वालियर करफ से एक कन्टेनर ट्रक आ रहा है जिसमे अबैध रुप से बछडे भरे हुये है जो कटने के लिये मुम्बई महाराष्ट्र जा रहे है । सूचना से बरिष्ट अधिकारियो को अबगत कराया । वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन मे उनि. बी एस पाल मय बल के पडोरा चौराहे पहुच जाट होटल के सामने चैकिंग शुरु की गई । कुछ देर बाद एक कन्टेनर ट्रक क्रं. आर जे 14 जी के 1337 शिवपुरी तरफ से आता दिखा जिसे रोका तो ड्रायवर भाग गया पुलिस व्दारा कफी पीछा किया एवं ट्रक मे बैठे दो अन्य व्यक्तियो से पूछ ताछ की अपना नाम शहादत खाना पुत्र मिश्री खां उम्र 21 साल निवासी इस्लामपुरा थाना नुक्कड जिला टोंक राजस्थान, उस्मान खान पुत्र जीवा खां उम्र 35 साल निवासी इस्लाम नगर थाना मानपुरा जिला टोंक राजस्थान का होना बताया । कन्टेनर का पीछे का गेट खोलकर देखा तो उसमे 33 नग बछडे ठूस ठूस कर भरे हुये थे जिनकी लगभग कीमत 4 लाख 70 हजार है । उक्त आरोपियो के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 घ,ड,च गौवंश प्रतिशोध अधिनियम 2004 की धारा4/9, 6/9, 6ए/9, 6बी/9 व धारा 66/192 एम व्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
इसी क्रम मे चौकी प्रभारी लुकवासा को मुखविर सूचना मिली कि अशोक नगर की तरफ से एक आयशर ट्रक भैंसे भरकर आ रही है व भैंसे आगरा मे बूचड खाने मे कटने जा रही है उक्त सूचना पर से चौकी प्रभारी लुकवासा व्दारा बरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराकर वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन मे दहरदा चौराहे पर चैकिंग प्रारंभ की कुछ देर वाद अशोकनगर तरफ से एक आयशर क्रं. यू पी 80 बी टी 2167 आता दिखा जिसे रोकर चैक किया तो गाडी मे 8 भैंसे ठूस ठूस कर भरी हुई थी जिनकी कीमत लगभग 4 लाख है। आरोपी चालक शहजाद पुत्र शरीफ खां कुरैशी उम्र 27 साल निवासी बार्ड क्रं. 02 समसाबाद आगरा उ.प्र. एवं भैंसो के मालिक इकराक पुत्र सिंधी कुरैशी उम्र 22 साल निवासी ग्रम खंदौली जिला आगरा उ.प्र. को गिरफ्तार कर आरोपियो के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम धारा 6,11घ,ड,च व धारा 10 कृषि उपयोगी पशु परीरक्षण अधिनय 1959 एवं धारा 66/192 एम व्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।






Be First to Comment