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22 ग्राम स्मैक मामले में आरोपी बरी, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला / Shivpuri News

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने वर्ष 2023 के स्मैक तस्करी के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी वीरेंद्र रावत को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

प्रकरण के अनुसार, 21 मई 2023 को करेरा थाना पुलिस ने बस स्टैंड, ग्राम करही से वीरेंद्र रावत पुत्र गुलाब सिंह रावत, निवासी ग्राम करही, के खिलाफ अपराध क्रमांक 297/2023 दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 22 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया था और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में शिवपुरी जेल भेजा गया।

जमानत मिलने के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर विशेष एनडीपीएस न्यायालय, शिवपुरी में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत ने साक्ष्यों और गवाहों पर जिरह करते हुए पक्ष रखा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी वीरेंद्र रावत को दोषमुक्त घोषित कर दिया। आरोपी की ओर से पूरे प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत ने की।

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