
शिवपुरी। जेएमफसी करैरा की न्यायालय में मारपीट के मामले में 6 आरोपितों को 1 वर्ष की सजा व 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील भदोरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील करैरा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 29 अक्टूबर 2013 को रात करीब 1 बजे फरियादी भरत अपने खेत की रखवाली कर घर वापस आ रहा था तभी रामबन के घर के पास से निकला तो रामवरन बल्लभ, सिद्धार्थ, धनीराम, रामेश्वर लाठी लिए खड़े थे जिन्होंने रास्ता रोक लिया और जमीनी को लेकर विवाद करने लगे और गाली-गलौंज करते हुए मारपीट कर दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी के पिता धनीराम और मां कस्तूरी आ गए जिनकी भी आरोपितों ने मारपीट कर दी। मामले की शिकायत सीहोर थाने में की गई जहां पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपितों को सजा सुनाई गई।






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