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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश न देने पर नियोजक पर लगेगा 500 रू का जुर्माना

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में स्थित किसी भी प्रकार के कारोबार, व्यवसाय, ओद्यौगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित व्यक्ति को विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए 28 नवम्बर 2018 को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने शिवपुरी जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23-करैरा(अजा), 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर, 27-कोलारस विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए नियोजकों को आदेश दिए है कि उनके यहां नियोजित व्यक्ति को 28 नवम्बर 2018 को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित करें। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण नियोजित व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती एवं उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश न देने पर नियोजक पर 500 रूपए का जुर्माना दण्डनीय होगा। लेकिन यह ऐसे नियोजकों पर लागू नहीं होगा। जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सरवान हानि हो सकती है।

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