
दफ्तर 10% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे, अन्य कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक अन्य आदेश जारी किया है। जिसमें केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं नहीं देते, उनको सलाह दी गई है कि 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं। जरूरी सेवाएं देने के कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। जरूरी सेवाएं देने वालों में जिला कलेक्टाेरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय निकाय प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली कंपनी, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिन हैं। जनसंपर्क कार्यालय भी शत प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेंगे। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्रोम होम करेंगे।
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