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1 जून से हो रहा है अनलॉक, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा प्रतिबंध / Shivpuri News

शिवपुरी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित हुई। इस दौरान संक्रमण की गति को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। अब करीब ढाई महीने बाद 1 जून के शिवपुरी अनलॉक हो रहा है। संक्रमण न फैले इसके लिए बाजार खोलने और आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें अनलॉक के दौरान सुबह 6 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेगा वहीं शुक्रवार रात 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मृत्युभोज में 10, विवाह में 20 व धार्मिक स्थलों पर 4 से अधिक लोगों की मनाही रहेगा। शादी में शामिल होने से पहले इन सदस्यों के आधार कार्ड और पूरी डिटेल को वर-वधु पक्ष को एसडीएम कार्यालय में पहले से देना होगा। इस दौरान क्या खुलेगा और किस पर रहेगा प्रतिबंध हम आपको बता रहे हैं।

यह गतिविधयां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी 

 
1 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे।
2 बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, चालू रहेंगे।
3 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर को अनुमति रहेगी।
4 सार्वजनिक परिवहन निजी बसें चल सकेंगी। ऑटो में दो सवारी, टैक्सी अाैर चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
5 मोहल्ले कॉलोनियों की दुकानों में एकल दुकानें खुली रहेंगी।
6 कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी।
7 अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों को छूट रहेगी
8 मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
9 परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले विद्यार्थियों, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों के आवागमन पर छूट रहेगी।
10 उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी।
11 घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, कुक, हेल्पर के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

इन्हें खोलने पर बनी सहमति
रेस्टोरेंट्स भोजनालय खुल सकेंगे। लेकिन इन्हें कुल क्षमता के 50 फीसदी की उपस्थिति के लिए ही खुलने की पात्रता रहेगी। यह केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे।

दाएं-बाएं के दायरे से अति आवश्यक वस्तुओं की दुकान बाहर
मंगलवार बाजार खोलने की सहमति बनी है। इसमंे अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे दवा, दूध,डेयरी, पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, किराना, खाद, बीज, कृषि संयंत्र, आटा चक्की दुकान, फल, सब्जी कृषि उपज मंडी पर दाएं-बाएं का नियम लागू नहीं होगा। मंगलवार से लेकर शुक्रवार शाम तक यह दुकान खुली रहेंगी।

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