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खेत से ट्रेक्टर निकालने पर मारपीट करने वालों को एक वर्ष की सजा व 1-1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। जेएमएफसी करैरा की न्यायालय में मारपीट करने वाले आरोपितों को 1 वर्ष का कारावास व 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील भदोरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अअिधकारी तहसील करैरा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 12 दिसंबर 2013 को फरियादी पोथीराम अपने खेत पर जुताई कार्य के लिए हरेंद्र का ट्रेक्टर लेकर कुआ वाले खेत पर जा रहा था जैसे ही वह संजय के खेत से निकला तभी चारों आरोपितों ने खेत पर से ट्रेक्टर निकालने पर मना किया और गाली-गलौंज करने लगे। जब गाली देने से मना किया तो मुनेन्द्र ने लुहांगी से सिर पर वार किया, सत्यकुमार ने लाठी दाहिने हाथ पर मारी। वहीं जब बचाने आए हरेंद्र को सत्यकुमार व संजय ने लाठियों से मारपीट कर दी और मुरारी भी जब बचाने आया तो रामवीर ने उसके हाथ में बका मार दिया। बाद में आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। घटना की शिकायत पुलिस थाना सीहोर में की गई जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान जेएमएफसी करैरा में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपितों को सजा सुनाई गई।
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