
शिवपुरी। सभी व्यवसायियों को नवीन पंजीयन के लिए तीन
कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं को 200 रुपए और तीन से अधिक
कर्मचारियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं को 250 रुपए फीस जमा करना
अनिवार्य है। श्रम पदाधिकारी एस के जैन ने बताया कि गुमास्ता कानून में
पंजीयन शुल्क और नवीनीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।
इसके
तहत नवीन पंजीयन के लिए तीन कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं
को 200 रुपए तथा तीन से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं
को 250 रुपए फीस जमा करना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे पंजीयन जो 15 फरवरी 2014
के बाद कम्प्यूटर द्वारा जारी हुए है उन्हें नवीनीकरण कराने की आवश्यकता
नही है।






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