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उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा तो उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा- अपर कलेक्टर- Shivpuri News

शिवपुरी। हम अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहेंगे, तो हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। विश्व उपभोक्ता के कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा जो जानकारी उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में दी गई है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकारो का संरक्षण होगा। यह बात अपर कलेक्टर आरएस बालोदिया ने शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय पोहरी रोड़ पर आयोजित विश्व उपभोक्ता एवं संरक्षण दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त कलेक्टर केआर चौकीकर ने की।

अपर कलेक्टर बालोदिया ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूकता ही सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा जो जानकारी दी गई है, उससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का जहां संरक्षण होगा, वहीं उपभोक्ता अपने अधिकारों का बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि यूएनओ ने प्रतिदिन को किसी न किसी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इन दिवसों के आयोजन से जहां जागरूकता बढ़ती है और लोगों को इन दिवसों के बारे में भी जानकारी मिलती है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केआर चौकीकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए जनजागरण अभियान की आवश्यकता है, इसके लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों के साथ-साथ गांव में मुनादी कर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी सामग्री खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें। 
उपभोक्ता अधिकार संगठन की जिला अध्यक्ष डॉ. स्वेता शर्मा ने कहा कि दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान की तरह होता है, अतः दुकानदार को उपभोक्ता के प्रति सही व्यवहार करना चाहिए। अगर उपभोक्ता नहीं होगा, तो वस्तु का भी मूल्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित कर उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया। कार्यक्रम में नापतौल निरीक्षक कुर्रेशी ने कहा कि किसी भी सामग्री को खरीदते समय दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें। उन्होंने बताया कि नापतौल अधिनियम के तहत जिले में 165 प्रकरण दर्ज किए गए है। अखिलेश ने कहा कि उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। 
वीरेन्द्र चौहान ने कहा कि सामग्री क्रय करते समय डिब्बे पर लिखी हुई सामग्री की निर्माण एवं उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें।
 राधेश्याम सोनी ने भी उपोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण किए जाने हेतु बल दिया। कार्यक्रम के शुरू में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एनके शर्मा ने बताया कि अमेरिका की सीनेट ने तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 15 मार्च 1962 को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया था। देश में 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं त्वरित न्याय हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 3 स्तरों पर उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। जिसमें 20 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर पर स्थित जिला उपभोक्ता फोरम में, 20 लाख से 1 करोड़ तक के प्रकरण राज्य स्तरीय और 1 करोड़ से अधिक के प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा किया जाता है। इसके लिए उपभोक्ता को सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इस अवसर पर उपभोक्तागण एवं दुकानदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरूण अपेक्षित ने और अंत में सभी के प्रति आभार सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रजापति ने व्यक्त किया। 
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