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पैथोलोजी, अस्पताल एवं मेडीकल संचालक सर्दी, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर मरीज की जानकारी सार्थक एप पर इंद्राज करें | Shivpuri News

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शिवपुरी जिले की राजस्व सीमा में संचालित सभी पैथोलोजी, अस्पताल, औषधालय, होम्योपेथी, यूनानी, एलोपेथी, आदि दवाईयों के सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए है कि सर्दी, बुखार, खांसी आने या सांस लेने मे तकलीफ होने पर दवा देने के पूर्व सार्थक लाईट एप पर मरीज की जानकारी इंद्राज करें तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07492-233614 पर सूचित करें।
दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत जारी आदेश के तहत सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर मरीज मेडीकल स्टोर्स, पेथोलोजी रजिस्टर्ड मेडीकल, प्रेक्टिसनर्स प्राईवेट अस्पताल में जाकर दवा लेते है। संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक है कि दवा लेने के पूर्व जॉच कर ऐसे मरीजो का आईसोलेशन किया जाए। जिले के किसी नागरिक को सर्दी, खांसी बुखार के साथ सांस लेने मे तकलीफ है और वह किसी मेडीकल स्टोर या रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टिशनर पर जाता है तो उसकी सूचना क्षेत्र के थाना, बीएमओ तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07492-233614 पर सूचित करेगें। इस हेतु वे अनिवार्य रूप से सार्थक लाईट एप भी डाउनलोड करें। 
यह आदेश जिला शिवपुरी की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन पर महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 एवं 3 एवं भारतीय दण्ड सहिता 1861 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
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